भारत में संसद के नये/संशोधन विधेयकों के विरुद्ध राष्ट्रपति की शक्ति | संशोधन विधेयक

Personal Notes Written by आकाश कुमार~follow

नियम और कानून संसद में पारित किये जाते हैं आधे से अधिक सांसदों की सहमति होने पर बिल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, अब फाइनल शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह बिल पर सहमति और साइन कर देंगे या उस बिल को वापस पूर्णविचार के लिए भेज देंगे लेकिन अगर पूर्णविचार के वाद बिल पुनः वापस राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति उस बिल पर साइन करने के लिए विवश हो जाते है।
तीसरा काम कर सकते है कि वह बिल को जेबी में रख सके यानी राष्ट्रपति बिल को अपने पैकेट में रख लेंगे सोच विचार के लिए। सोच विचार करने का समय सीमा नहीं दिया गया है।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे तब तक ही उस बिल को अपने जेबी में रख सकते है, लेकिन यदि नया राष्ट्रपति आ जाएंगे तो संसद फिर से हमसे मुद्दे को उठाएगी और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाएगा 


महत्वपूर्ण - ज्ञानी जैल सिंह (1982 - 1987) ने पहली बार भारतीय डाक संशोधन विधेयक के विरुद्ध पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया।

 

List of Amendment Bill Passed Till Now: (Importants)

Bill No.YearConstitution Amendment
1st Amendment1951भूमि सुधार 
7th Amendment1956भाषाई आधार पर राज्यों का पुर्नगठन, पहला राज्य आंद्र प्रदेश बना था 
36th Amendment1975सिक्किम को भारत का २२वा राज्य बनाया गया 
42th Amendment1976

इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1976 में इसे पारित किया। इस अधिनियम को 'लघु–संविधान' के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन लाए हैं। इस संविधान संसोधन ने आपात का दुरूपयोग किया 

  1. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर बाध्य 
  2. आपात प्रधान मंत्री की सलाह पर 
  3. प्रस्तावना में समाजवादी (S) पंथनिर्पेक्छ(P) अखंडता(A) को जोड़ा गया - यानि SPA को जोड़ा गया   
  4. १० मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए - यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया 
  5. लोकसभा का कार्यकाल ६ वर्ष कर दिया गया 
44th Amendment1978

मरराज्जी देशाई के नेतृत्य में संशोधन किया गया जिसमे कार्यकाल के ढांचे को वापस पुनः परिवर्तन किया गया 

  1. लोकसभा का कार्यकाल ६ वर्ष से ५ वर्ष  कर दिया गया 
  2. आपात की शक्ति पुनः राष्ट्रपति को दे दिया गया 
  3. राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर बाध्य नहीं है - बताइये राजा का मुँह बंद करके सारी शक्ति मंत्री को देना ठीक नहीं होता  
52th Amendment1985दल-बदल
61th Amendment1989मताधिकार की आयु २१ वर्ष से १८ वर्ष कर दिया गया 
65th Amendment1990SC आयोग 
69th Amendment1991दिल्ली पांडिचेरी में विधान सभा 
70th Amendment1992दिल्ली पांडिचेरी में राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग 
71th Amendment1992३ भाषा जोड़ा गया - नेपाली, मणिपुरी,कोंकणी 
73th Amendment1993पंचायत - नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान और कर्नाटक पहला एक्सेप्ट किया, बलवंत रॉय मेहता के सिफारिश पर ३ स्तरीय पंचायत सिस्टम लाया गया बाद में अशोक मेहता द्वारा २ स्तरीय लाया गया लेकिन अंत में ३ स्तरीय शामिल हुआ , कही २ स्तरीय ,कही ३ और कही ४ स्तरीय सिस्टम  भी है 
74th Amendment1993नगरपालिका 
89th Amendment2003SC आयोग
91th Amendment2003मंत्रिपरिषद का आकर लोकसभा में १५% से अधिक नहीं होगा 
92th Amendment2003४ भाषा जोड़े गए - बोडो, डोंगरी, मैथली,संथाली 
100th Amendment2016भारत बांग्लादेश सीमा समझौता - चिकन नैक इन वेस्ट बंगाल 
101th Amendment2016G.S.T
123th Amendment2019OBC
124th Amendment 2019EBC + General 10% आरक्षण 

Note : जो बिल नंबर आपको नहीं दिख रहे है हो सकता है की वह संसद में पास नहीं हुआ हो या रद्द हो गया हो या राष्ट्रपति अपने पॉकेट में रखे हो 

 

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