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Paris Olympics 2024

The 2024 Olympic Games in Paris, scheduled from July 26 to August 11, are set to be the largest event ever organized in France. This edition, officially known as the XXXIII Olympiad, will showcase an array of new events, format changes, and a strong focus on sustainability and youth engagement.

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PM Narendra Modi inaugurates Sela Tunnel/Sela Pass: Details of world's longest twin-lane tunnel in Arunachal Pradesh.

 

The tunnel provides all-weather connection to Tawang via Sela Pass on the Balipara-Chariduar-Tawang Road. Addressing a gathering in Itanagar, PM Modi said, "I laid the foundation of the Sela Tunnel here in 2019, and today it has been inaugurated".

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Calcutta High Court clears path for Suvendu Adhikari's meeting in Sandeshkhali on March 10

 

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर दक्षिण 24-परगना जिला पुलिस को बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को 10 मार्च को संदेशखली में नज़ात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत दक्षिण अकराटोला में एक बैठक आयोजित करने की अनुमति देने को कहा।

हालाँकि, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि अधिकारी को बैठक आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी
या सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच रैली।
न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा, “विपक्षी दल के नेता को कोई भी भड़काऊ बयान देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।”
संदेशखाली में अधिकारी की रैली उस दिन होगी जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी जनार्जन रैली आयोजित करेगी, जहां, बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी के अनुसार, अशांत द्वीप से बड़ी संख्या में लोग आएंगे।
उच्च न्यायालय का आदेश अधिकारी की एक याचिका के बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया था
दक्षिण 24-परगना पुलिस ने अधिकारी को बैठक आयोजित करने से रोकने के लिए ही नज़ात पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में 144 सीआरपीसी लगाई थी।
अधिकारी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि तृणमूल पदाधिकारियों को क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है, जबकि विपक्षी दलों के नेताओं को वहां जाने से रोका जा रहा है।
वकील ने कहा, “जब विपक्षी दल, विशेष रूप से मेरे मुवक्किल, पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, तो वे कह रहे हैं कि उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि क्षेत्र अभी भी सीआरपीसी की धारा 144 के तहत है।”
राज्य सरकार के वकील ने आरोपों का विरोध किया और कहा कि प्रशासन क्षेत्र में और कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं चाहता।
“सरकार बार-बार विपक्षी दलों को क्षेत्र में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने से क्यों रोक रही है? सरकार किसे बचाना चाहती है, ”न्यायाधीश सेनगुप्ता ने आदेश जारी करने से पहले पूछा।

 

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