भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 भारत के राष्ट्रपति के पद, उसकी शक्तियों और उसके कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य बिंदु:
- अनुच्छेद 52: भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 53: राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा।
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा।
- अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन।
- अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल और त्याग पत्र।
- अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा।
- अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया।
- अनुच्छेद 74: प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
- अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद।
- अनुच्छेद 76: महान्यायवादी की नियुक्ति।
- अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य।
ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, जिसमें विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, कानूनों को लागू करना, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, और अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संक्षिप्त विवरण हैं, और प्रत्येक अनुच्छेद को पूरी तरह से समझने के लिए गहन अध्ययन आवश्यक है।
आप अधिक जानकारी के लिए भारत के संविधान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। (Note: This link points to the general India Code website. Specific article referencing may require further navigation on the site.)